दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने हाल ही में अपने नियमों में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया है। एक आधिकारिक बयान में, DMRC ने घोषणा की कि यात्रियों को अब मेट्रो में यात्रा के दौरान शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है। नीति में यह बदलाव, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप है, CISF और DMRC अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई गहन समीक्षा के बाद किया गया है।
पहले, शराब की सीलबंद बोतलें ले जाने की छूट केवल एयरपोर्ट लाइन तक ही सीमित थी, जबकि अन्य मेट्रो लाइनों पर यह प्रतिबंधित था। हालाँकि, नए आदेश के साथ, यह अनुमति सभी मेट्रो लाइनों तक बढ़ा दी जाएगी। फिर भी, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मेट्रो परिसर के भीतर शराब का सेवन सख्त वर्जित है। यात्रियों से इस नियम का पालन करने की विशेष अपील की गई है.
DMRC ने मेट्रो में यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी यात्री शराब के नशे में दुर्व्यवहार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यात्रियों को सुखद और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए डीएमआरसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है।
DMRC ने यूजर के सवाल का जवाब दिया.
दिल्ली मेट्रो प्रतिदिन हजारों यात्रियों को परिवहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कार्यालय जाने वालों और यात्रियों के लिए एक वरदान के रूप में काम करती है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, DMRC ने कई नियम और कानून लागू किए हैं। यात्री अक्सर ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन नियमों पर स्पष्टीकरण मांगते हैं।
Hi. Yes 2 sealed bottles of alcohol is allowed in Delhi Metro.
— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) June 30, 2023
हाल ही में, एक उपयोगकर्ता ने दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने के बारे में पूछताछ की, और DMRC के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने पुष्टि की कि यात्रियों को वास्तव में शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है।