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प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई: ‘GRAP-4 लागू, लेकिन ट्रकों का प्रवेश अभी भी नहीं रुका

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के बीच ट्रक प्रवेश नियमों को लेकर दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बताया कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-4) के तहत, केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिन में ट्रकों की आवाजाही पर सवाल उठाए और हवा की खराब होती गुणवत्ता पर चिंता जताई।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को शहर में प्रवेश के 113 रास्तों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इस प्रयास में मदद के लिए कोर्ट ने 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। ये वकील प्रवेश के रास्तों पर जाएंगे, जांच करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच रिपोर्ट शनिवार तक पेश की जाए और सोमवार को रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी।

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ट्रकों की पहुंच पर सवाल, अदालत सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से शहर में गैर-ज़रूरी ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर सवाल उठाए हैं। असंतोष व्यक्त करते हुए, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत, केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को ही अनुमति दी जानी चाहिए।

हालांकि, अदालत ने बताया कि प्रवेश बिंदुओं पर अपर्याप्त निगरानी और रिश्वतखोरी के आरोपों के कारण, दिल्ली में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिससे प्रदूषण की समस्या और बढ़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह 18 नवंबर से अब तक की अवधि को कवर करते हुए दिल्ली के 113 प्रवेश बिंदुओं से सीसीटीवी फुटेज एमिकस क्यूरी को आगे की जांच के लिए उपलब्ध कराए। सुनवाई के दौरान, अदालत ने पाया कि इन 113 प्रवेश बिंदुओं में से लगभग 100 मानव रहित हैं, और केवल 13 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह जांच में सहायता के लिए जल्द से जल्द इन कैमरों से फुटेज समीक्षा के लिए प्रस्तुत करे।

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दिल्ली सरकार और केंद्र को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 बिंदुओं पर चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं। इसने इन प्रवेश बिंदुओं की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवकों की तैनाती का भी निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि प्रदूषण को कम करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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