आबकारी नीति 021-22 (रद्द कर दिए जाने के बाद) के कार्यान्वयन में संदिग्ध भ्रष्टाचार के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश हुई। कोर्ट के अंदर और बाहर भारी संख्या में सुरक्षा गार्ड तैनात थे। सीबीआई के अनुसार, दिल्ली के कैद उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी नीति की समस्या में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन जांच से साबित हुआ कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया था।
Delhi’s Rouse Avenue Court sends Delhi Deputy CM Manish Sisodia to CBI remand till March 4 pic.twitter.com/emUQCqvKm2
— ANI (@ANI) February 27, 2023
CBI ने अदालत को सूचित किया कि सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए उसे हिरासत में लेने की जरूरत है। इस बीच, सिसोदिया के वकील ने हिरासत में लेने की सीबीआई की याचिका पर आपत्ति जताई। कोर्ट में उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। विशेष न्यायाधीश एम.के. सीबीआई और सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद नागपाल ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रखने का आदेश दिया है।