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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वेक्षण 26 जून तक स्थगित, हिंदू पक्ष को झटका

SC: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है और आदेश दिया है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक कोई सर्वे न किया जाए. कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है. जिसके चलते ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे रोक दिया गया है. वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. मुस्लिम पक्ष को सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय जाने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक बुधवार शाम 5 बजे तक लागू है.

शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर दिलचस्प बहस हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद परिसर में खुदाई जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि सर्वेक्षण के दौरान कोई तोड़फोड़ या ईंटें नहीं हटाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई के किया जा सकता है।

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मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी, जिसने सर्वे पर रोक लगा दी थी. व्यापक बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी। सॉलिसिटर जनरल ने मस्जिद प्रबंधन समिति को समाधान के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी।

शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष से सवाल किया कि वे पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. जवाब में, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मानना ​​है कि उच्च न्यायालय के आदेश ने किसी भी सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद, जिला अदालत ने सर्वेक्षण को आगे बढ़ने की अनुमति दी, जिसके कारण उन्हें इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा।

कार्यवाही के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को सूचित किया कि गैर-आक्रामक परीक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, और सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई के किया जा रहा है।

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